होम डिलीवरी ना करवाना गैस एजेंसी के संचालक को पड़ गया भारी
Mp News:कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा लीना इण्डेन गैस एजेंसी के संचालक देवेन्द्र जैन तथा प्रबंधक विष्णु प्रसाद मल्लाह को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के विभिन्न कण्डिकाओं के उल्लंघन करने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।तीन दिवस में समाधान कारक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
Mp News: उक्त प्रकरण में जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा जांच कर प्रतिवेदित किया गया है कि गैस एजेन्सी द्वारा उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी नहीं की जाती है तथा होम डिलीवरी पर अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है।
Mp News: इसके साथ ही एजेन्सी के शोरूम के सामने अवैध रूप से भण्डारित बिना विस्फोटक अनुज्ञप्ति के वाहन में लोड 39 भरे घरेलू गैस सिलेण्डर एवं एजेन्सी के सामने 33 खाली घरेलू गैस सिलेण्डरों को मय वाहन जप्त किया गया है।