आरएसएस जॉइन न करने के मामले में हाई कोर्ट का सीधी पुलिस अधीक्षक को निर्देश
Mp News:सीधी जिले में एक अतिथि शिक्षक को आरएसएस जॉइन न करने एवं मारपीट के मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है और हाईकोर्ट ने सीधी पुलिस अधीक्षक को 7 दिनों के अंदर शिकायत का विधि अनुसार निराकरण करने का निर्देश देकर याचिका का निपटारा कर दिया है
Mp News:दरअसल मामला सीधी जिले के मझौली स्थित शासकीय आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज का है जहां पर पदस्थ अतिथि शिक्षक डॉक्टर रामजस चौधरी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि जिस कॉलेज में वह पढ़ते हैं उसके प्रबंधन द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जुड़ने का दबाव बनाया गया लेकिन जब उनके द्वारा यह कहा गया कि मैं आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ हूं और मैं इस विचारधारा को फॉलो नहीं कर सकता तो उनके साथ मारपीट की गई एवं कॉलेज प्रबंधन द्वारा उनके ऊपर अनावश्यक दबाव भी बनाया जा रहा है जिसके कारण उन्होंने अपनी जान का खतरा होना बताया
Mp News:उन्होंने बताया कि पहले इस मामले को लेकर वह थाना प्रभारी के पास गए लेकिन किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं कि उन्होंने इस बात का उल्लेख हाईकोर्ट में दायर याचिका में भी किया है उन्होंने कहा है कि पुलिस की निष्क्रियता से विवश होकर उन्होंने हाईकोर्ट का लुक अपनाया है
Mp News:पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने याचिका पर विमर्श करते हुए पुलिस अधीक्षक सीधी को निर्देश दिया कि 7 दिनों के भीतर याचिका करता की शिकायत का विधि अनुसार निराकरण करें अदालत ने कार्यवाही के दौरान इस बात का भी उल्लेख किया कि किसी भी नागरिक पर विचारधारा थोपना का दबाव डालने का प्रयास अनुचित है और शिकायत को गंभीरता से लिया जाना जरूरी है
Mp News:हाई कोर्ट में चल रही है आज का की सुनवाई के दौरान ही सरकार की ओर से बताया गया की याचिका करता की शिकायत पर आवश्यक जांच की जाएगी और कार्यवाही कर इसका निपटारा किया जाएगा इसके बाद अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया कि आज क्या करता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और बीपी शाह ने पर भी की थी वहीं शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता बस चौधरी ने शासन का पक्ष रखा था याचिका की सुनवाई के बाद अतिथि शिक्षक को अपने साथ न्याय होने की उम्मीद जगी है