Mp News: वन रेंजर से जुड़ी करोड़ की जप्त संपत्ति ईडी ने ली अपने कब्जे मे
Mp News:भोपाल , प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल नेवन रेंजर हरिशंकर गुर्जर और अन्य से जुड़ी करोड़ों की संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने कब्जे में ले लिया है, शुक्रवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है।ये संपत्तियां राज्य की राजधानी भोपाल में मीनल रेजीडेंसी में स्थित दो स्वतंत्र घरों के रूप में हैं ।
Mp News:विज्ञप्ति में कहा गया है, ईडी ने लोकायुक्त पुलिस, भोपाल द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और आईपीसी, 1860 के तहत हरिशंकर गुर्जर ( वन विभाग, खंडवा, मध्य प्रदेश में एक रेंजर) और उनकी पत्नी सीमा गुर्जर के खिलाफ इस आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की कि उनके पास आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति है।”
Mp News:ईडी की जांच में पता चला कि अपराध की आय(पीओसी) और हरिशंकर गुर्जर, पत्नी सीमा गुर्जर और उनके बेटे अभिषेक गुर्जर की विभिन्न अचल संपत्तियों का पता लगाने और उनकी पहचान करने वाले मनी ट्रेल्स मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल पाए गए। इसलिए, उन्हें पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था, और बाद में विद्वान न्यायाधिकरण, पीएमएलए द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी।
Mp News:इसके बाद, भोपालमें विशेष पीएमएलए कोर्ट ने मुकदमे का संचालन,करने के बाद, 29 अप्रैल, 2023 के अपने आदेश के माध्यम से, हरिशंकर गुर्जर और सीमा गुर्जर को दोषी ठहराया और उन्हें 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और कुर्क की गई संपत्तियों को जब्त करने का भी आदेश दिया। जब्ती आदेश को बाद में उच्च न्यायालय और उसके बाद 15 जनवरी, 2025 के आदेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया, जिसमें उपरोक्त दो संपत्तियां शामिल हैं। तदनुसार, निदेशालय द्वारा उपरोक्त संपत्तियों का भौतिक कब्ज़ा ले लिया गया है।