Mp News:भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध, गुना कलेक्टर का सख्त आदेश, उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई
Mp News:जिले में भिक्षावृत्ति पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह ने सख्त कदम उठाए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत, उन्होंने जिले में भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 17 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा।
Mp News:कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, न केवल भिक्षावृत्ति करना बल्कि भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कुछ भी प्रदान करना और उनसे सामान खरीदना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Mp News:कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह ने आम जनता से अपील की है कि वे भिक्षावृत्ति को रोकने में प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि यह सामाजिक बुराई न केवल शासन के आदेशों की अवहेलना है, बल्कि यह सार्वजनिक स्थलों पर यातायात बाधित करने और दुर्घटनाओं का कारण भी बनती है।
Mp News:धार्मिक स्थलों, ट्रैफिक सिग्नल चौराहों, पर्यटन स्थलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अक्सर भिक्षावृत्ति होती है। प्रशासन ने पाया है कि भिक्षावृत्ति के माध्यम से न केवल नशे और आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, बल्कि यह कई बार आमजन की सुरक्षा के लिए खतरा भी बनती है।
Mp News:प्रशासन ने इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए सोशल मीडिया, डिजिटल और प्रिंट मीडिया का सहारा लिया है। आम जनता को जागरूक करते हुए उन्हें इस सामाजिक बुराई के खिलाफ खड़े होने और प्रशासन के साथ मिलकर इस पहल को सफल बनाने का अनुरोध किया गया है।
Mp News:यह आदेश जिले को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने और अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में प्रशासन का एक मजबूत कदम है। कलेक्टर ने नागरिकों से इस अभियान को सफल बनाने में प्रशासन के साथ खड़े होने की अपील की है।