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private schools:निजी स्कूलों के नवीनीकरण को लेकर खास खबर

private schools:निजी स्कूलों के नवीनीकरण को लेकर खास खबर   ...

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private schools:निजी स्कूलों के नवीनीकरण को लेकर खास खबर

 

private schools: मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें प्राथमिक अर्थात कक्षा एक से आठ तक के प्राइवेट विद्यालयों शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत नवीन मान्यता नवीनीकरण के लिए तिथि बढ़ा दी गई है के आदेश जारी कर राज शिक्षा केंद्र ने सूचित कर दिया है

 

private schools: मध्य प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2025 26 में शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन करने का की तिथि मैं इजाफा किया गया है आपको बता देगी या शासकीय विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण एवं नवीन मान्यता आवेदन की अंतिम आवेदन तिथि सामान्य शुल्क के साथ-साथ फरवरी 2025 और विलंब शुल्क के साथ 14 फरवरी निर्धारित कर दी गई है ।

 

private schools: ज्ञात हो कि पूर्व में यह आवेदन सामान्य शुल्क के साथ 31 जनवरी और विलंब शुल्क के साथ 7 फरवरी तक जमा किये जा सकते थे। आदेश में कहा गया है कि अब निर्धारित की गयी तिथि के बाद समय में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जायेगी।

 

इन बातों का रखना होगा ध्यान

 

private schools:1.मान्यता नवीनीकरण के लिये जो अशासकीय स्कूलों समय सीमा में आवेदन नही करते है तो वह आगामी सत्र में स्कूल संचालन के लिए पात्र नही होंगे।

2.राज्य शिक्षा केन्द्र ने मान्यता आवेदन की प्रक्रिया को सरलीकृत एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से RTI MP मोबाइल ऐप तैयार किया है।

इसके माध्यम से अशासकीय स्कूल स्वयं अपने मोबाइल के द्वारा आवश्यक जानकारी दर्ज कर जरूरी फोटाग्राफ तथा दस्तावेज अपलोड करते हुये मान्यता के लिये ऑनलाइन आवेदन कर सकेगे।

3.संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र हरजिंदर सिंह ने सभी जिला कलेक्टर्स और मैदानी अधिकारियों को पत्र के माध्यम से निर्देशित किया है कि वे इस सबंध में अपने जिले के सभी निजी विद्यालयों को अवगत कराते हुए नवीन मान्यता अथवा पूर्व मान्यता के नवीनीकरण के लिये निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण कराये

4जिन स्कूलों की मान्यता अवधि मार्च 2025 में पूर्ण हो रही है ऐसे स्कूल समय-सीमा में मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन करेंगे।

यदि कोई स्कूल कक्षा में वृद्धि करना चाहता है तो वह भी नवीनीकरण के लिये आवेदन कर सकता है।

5मान्यता नवीनीकरण के लिये जो अशासकीय स्कूलों समय सीमा में आवेदन नही करते है तो वह आगामी सत्र में स्कूल संचालन के लिए पात्र नही होंगे।

6राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी विस्तृत निर्देश एमपी एज्युकेशन पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in तथा आरटीई पोर्टल www.rteportal.mp.gov.in पर भी देखे जा सकते हैं।

 

 

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मेरा नाम बलराम पांडेय है।मैं सीधी जिले के चुरहट का निवासी हूँ।मैं वर्ष 2011 से पत्रकारिता कर रहा हूँ।समाचार पत्र दैनिक भास्कर दैनिक जागरण स्टार समाचार कीर्ति क्रांति मध्य प्रदेश टाइम्स विंध्य सत्ता सहित अन्य कई स्थानीय अखबारों में अपनी सेवाएँ दे चुका हूँ।वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम करने के साथ साथ AKV Live के माध्यम से आपको डिजिटल मीडिया के माध्यम से तथ्यपरक और सटीक खबरें पहुँचाने की कोशिश में जुटा हुआ हूँ।
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